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गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज,जानें

dismisses petition to challenge five percent reservation - Jaipur News in Hindi

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने गहलोत सरकार को राहत प्रदान करते हुए पांच प्रतिशत आरक्षण में दखल देने वाली अर्पील को खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों को शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण दे दिया था। इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने दखल देने से इनकार कर दिया है।


मिली जानकारी के अनुसार,फरवरी में गहलोत सरकार ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गुर्जर, गाडिया लुहार, रायका-रेबारी, बंजारा और गड़रिया को अति पिछड़ा वर्ग को पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसको लेकर सुपीम कोर्ट में याचिका लगी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह असंवैधानिक है। सुपीम कोर्ट ने यह जवाब देते हुए कहा है कि यह याचिका हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है, इसलिए दखल नहीं देंगे।

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Web Title-dismisses petition to challenge five percent reservation
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