जयपुर। प्रदेश में राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निस्पादन नियम 1974 के नियम 32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के निकाय क्षेत्रों में स्थित भू-खण्ड-भवनों की बकाया लीज राशि पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग पवन अरोड़ा ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भू-खण्डध्भवनों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। यह छूट 28 फरवरी, 2018 तक प्रभावी रहेगी।
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