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प्रदेश के नवगठित जयपुर,जोधपुर और कोटा के नगर निगमों में वार्डों का निर्धारण, यहां देखें

Determination of wards in the municipal corporations of Jaipur, Jodhpur and Kota, - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार ने जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य में नवगठित नगर निगमों के संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुये राज्य की नवगठित नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिये सीटों/वार्डो का निर्धारण एवं वर्गीकरण किया है।
इस संबंध में जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नवगठित नगर निगम जयपुर हैरिटेज में कुल 100 वार्ड होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 11 वार्ड में से 7 सामान्य वार्ड एवं 4 महिला वार्ड होंगे इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 3 वार्डो में से 2 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 21 वार्डो में से 14 सामान्य एवं 07 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 65 वार्डो में से 44 सामान्य एवं 21 महिला वार्ड के लिये होंगे।
इसी प्रकार नगर निगम जयपुर ग्रेटर में कुल 150 वार्ड होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 20 वार्ड में से 13 सामान्य वार्ड एवं 7 महिला वार्ड होंगे इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 7 वार्डो में से 5 वार्ड सामान्य के लिये एवं 2 महिला के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 32 वार्डो में से 21 सामान्य एवं 11 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 91 वार्डो में से 61 सामान्य एवं 30 महिला वार्ड के लिये होंगे।
नगर निगम जोधपुर उत्तर में कुल 80 वार्ड होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 12 वार्ड में से 8 सामान्य वार्ड एवं 4 महिला वार्ड होंगे इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 2 वार्डो में से 1 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 17 वार्डो में से 11 सामान्य एवं 6 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 49 वार्डो में से 33 सामान्य एवं 16 महिला वार्ड के लिये होंगे।
नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कुल 80 वार्ड होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 9 वार्ड में से 6 सामान्य वार्ड एवं 3 महिला वार्ड होंगे इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 1 वार्डो में से 1 वार्ड सामान्य के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 17 वार्डो में से 11 सामान्य एवं 6 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 53 वार्डो में से 36 सामान्य एवं 17 महिला वार्ड के लिये होंगे।
नगर निगम कोटा उत्तर में कुल 70 वार्ड होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 16 वार्ड में से 11 सामान्य वार्ड एवं 5 महिला वार्ड होंगे इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 4 वार्डो में से 3 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 15 वार्डो में से 10 सामान्य एवं 5 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 35 वार्डो में से 23 सामान्य एवं 12 महिला वार्ड के लिये होंगे।
नगर निगम कोटा दक्षिण में कुल 80 वार्ड होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित 12 वार्ड में से 8 सामान्य वार्ड एवं 4 महिला वार्ड होंगे इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित 4 वार्डो में से 3 वार्ड सामान्य के लिये एवं 1 महिला के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित 17 वार्डो में से 11 सामान्य एवं 6 महिला सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित 47 वार्डो में से 32 सामान्य एवं 15 महिला वार्ड के लिये होंगे।


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