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दिल्ली की अदालत ने पुलिस को राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले की जांच करने का दिया निर्देश

Delhi court directs police to investigate defamation case filed by Shekhawat against Rajasthan CM - Jaipur News in Hindi

नई दिल्ली| दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। गुरुवार को कोर्ट ने समन जारी करने के बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने संबंधित संयुक्त पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की जांच स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से करें जो इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो और 25 अप्रैल को रिपोर्ट दाखिल करे।


न्यायाधीश ने कहा- तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और विधायी शासनादेश को ध्यान में रखते हुए (इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त इस अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा है), यह अदालत दिल्ली पुलिस के माध्यम से मामले की जांच का निर्देश देती है। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया जाता है कि संबंधित संयुक्त आयुक्त जांच की निगरानी करेंगे।


न्यायाधीश ने कहा कि जांच ऐसी होनी चाहिए कि इन तीन सवालों के जवाब मिलें- क्या शिकायतकर्ता शेखावत को आरोपी गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले में आरोपी के रूप में संबोधित किया गया था, क्या गहलोत ने कहा कि संजीवनी घोटाले में शेखावत के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं और क्या शेखावत या उनके परिवार के सदस्यों को घोटाले की जांच में आरोपी के रूप में रखा गया है - निर्धारित किया जाता है।


शेखावत ने इस महीने की शुरूआत में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। उन्होंने कहा है कि मामले में एक जांच शुरू की गई थी लेकिन उनके नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया गया था और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक मानहानि के लिए गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए उचित वित्तीय मुआवजे की भी मांग की है।


इससे पहले, गहलोत और शेखावत के बीच संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर वाकयुद्ध तेज हो गया था, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर केंद्रीय मंत्री को दूसरों की तरह अपराधी घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा- संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाले के मामले में केंद्रीय मंत्री जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में उसके खिलाफ भी अन्य गिरफ्तार आरोपियों की तरह ही धाराओं में अपराध साबित हुआ है।


शेखावत ने कहा था कि गहलोत ने उन्हें संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में 'आरोपी' करार दिया था, जो बदला लेने के लिए उनकी राजनीतिक हत्या के समान है। उन्होंने कहा, एसओजी ने तीन आरोपपत्र पेश किए लेकिन न तो मेरे और न ही मेरे परिवार का कहीं नाम है। फिर भी मुख्यमंत्री ने मुझे आरोपी बताया।



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Web Title-Delhi court directs police to investigate defamation case filed by Shekhawat against Rajasthan CM
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