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दौसाः लालसोट डॉक्टर आत्महत्या केस: बीजेपी विधायक सहित अन्य के खिलाफ आरोप रद्द

Dausa: Lalsot doctor suicide case: Charges against BJP MLA and others dropped - Jaipur News in Hindi

जयपुर। हाईकोर्ट ने तीन साल पहले लालसोट में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने और जबरन वसूली करने के मामले में बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने के एडीजे लालसोट के 9 सितंबर, 2022 के आदेश को रद्द करते हुए मामले को रिमांड कर दिया है। हाईकोर्ट ने एडीजे लालसोट को मामले में पुन: सुनवाई करने व नए सिरे से आरोप तय करने या डिस्चार्ज करने के आदेश देने को कहा है। जस्टिस गणेशराम मीणा ने यह आदेश जितेंद्र गोठवाल व मुख्य आरोपी शिवशंकर उर्फ बाल्या जोशी व अन्य की रिविजन को स्वीकार करते हुए दिए। बता दें कि लालसोट के आनंद अस्पताल में मार्च 2022 में एक मरीज की मौत हो गई थी। मृतक के परिजन डॉक्टर के प्रयासों से संतुष्ट थे और वह मृतक को घर ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। लेकिन, स्थानीय व्यक्ति शिवशंकर उर्फ बाल्या जोशी मृत देह को अस्पताल के बाहर लेकर बैठ गया और भीड एकत्रित कर ली। उसने मामले में डॉक्टर के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
इस दौरान उसने दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके बुजुर्ग श्वसुर से बहुत गाली गलौच की और धमकियां दी थी। इससे डॉक्टर अर्चना शर्मा जेल जाने को लेकर भयभती हो गई और इसी भय के दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनके पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली की धमकी देने और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद गोठवाल सहित शिवशंकर उर्फ बाल्या जोशी, बलराम बैरवा, राममनोहर बैरवा, बाबूलाल मीणा, हरकेश शाहपुरा, रामखिलाडी बैरवा, हरकेश, लालूराम बैरवा और भोमसिंह बैरवा के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी। पुलिस ने इसके साथ ही अतिरिक्त सबूत एकत्रित करने के लिए अनुसंधान लंबित रखा था।
कोर्ट ने 9 सितंबर,2022 को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 306, 384 और 388 तथा राजस्थान चिकित्सा सेवाकर्मी व चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा व तोडफोड से रोकथाम एक्ट 2008 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की और इसमें बताया कि आरोपी जितेंद्र कुमार गोठवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वह घटना में शामिल नहीं थे।
गोठवाल ने इस आधार पर स्वयं को आरोप मुक्त करने की अर्जी पेश की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पर आरोपियों ने हाईकोर्ट से आरोप रद्द करने की गुहार की थी। कोर्ट ने आरोप तय करने के एडीजे लालसोट के 9 सितंबर,2022 के आदेश को रद्ध करते हुए मामले को रिमांड कर दिया है। कोर्ट ने एडीजे लालसोट को पुन: सुनवाई करके नए सिरे से आदेश देने को कहा है।
- खासखबर नेटवर्क

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Web Title-Dausa: Lalsot doctor suicide case: Charges against BJP MLA and others dropped
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