जयपुर। राज्य में खरीफ-2020 व रबी 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ-2020 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। ऋणी किसानों का सम्बंधित बैंक स्वतः ही प्रीमियम काटकर बीमा कर लेगी, किन्तु यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 8 जुलाई तक सम्बंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देना होगा जिसका प्रारूप बैंक शाखा में उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान भी 15 जुलाई तक वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कर्मिन सर्विस सेंटर, बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट एवं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी तथा नवीनतम जमाबंदी आवश्यक है।
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