जयपुर। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 रोगियों का समुचित उपचार एवं समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए संभाग व जिलेवार कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना संबंधित कोविड अस्पतालों में कराना सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि बनाई गई कमेटियां प्रथम निरीक्षण उपरान्त समस्त कोविड चिकित्सा संस्थानों का प्रत्येक 15 दिवस में निरीक्षण करेंगी तथा यदि किसी चिकित्सा संस्थान के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो कमेटियां पुनः तुरन्त प्रभाव से निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने बताया कि संभाग स्तर पर बनाई कमेटी में संबंधित जिला कलक्टर का नामित प्रतिनिधि (एडीएम स्तर से कम ना हो), संयुक्त निदेशक, संबंधित जोन-समन्वयक, वरिष्ठ फिजिशियन, वरिष्ठ निश्चेतक, वरिष्ठ माइक्रोबायोलोजिस्ट, पल्मोनोलोजिस्ट/क्षय रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ पीएसएम विभाग, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) शामिल होंगे।
अरोड़ा ने बताया कि इन कमेटियों का दायित्व होगा कि वह कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य से संबंधित आने वाली सूचनाओं का प्रतिदिन तकनीकी रूप से आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश/उच्चतर संस्थान में रैफर किये जाने की अनुशंषा प्रदान करेंगी। इसी प्रकार जिला स्तर की भी कमेटियां रहेंगी जो कि कोरोना से जुड़ी कोविड केयर सेन्टर रोगियों की स्थिति का आंकलन करने हेतु संलग्न प्रपत्र में रोगी की स्थिति से संबंधित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज करते हुए प्रतिदिन संभाग स्तर की तकनीकी कमेटी को उपलब्ध करवाएगी।
निर्देशों के अनुसार तकनीकी कमेटी का यह दायित्व होगा कि वह जिलों से प्राप्त होने वाले कोविड-19 के रोगियों की रिपोेर्ट का आकलन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित चिकित्सालय द्वारा ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है अथवा नहीं तथा आवश्यकतानुसार आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगी। जिला या संभाग स्तरीय कमेटी संबंधित जिलों में उपलब्ध आइसोलेशन बेड की नियमित मॉनिटरिंग करेगी एवं उपलब्ध बेडस का विवरण सार्वजनिक करना सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने बताया कि यदि कोविड-19 रोगी को जिले से अन्यत्र उच्चतर संस्थान में रैफर किया जाना है तो सभाग स्तर की कमेटी अनुशंषा उपरान्त ही उच्चतर संस्थान में रैफर किया जा सकेगा। जिला या संभाग स्तर की कमेटियों द्वारा कोविड-19 अस्पतालों में निम्न दिशा-निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करवायेंगे। साथ ही उक्त कमेटियां चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 रोग के उपचार से संबंधित आवश्यक उपकरण, दवा एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।
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