जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के ऋणी किसानों को पुराने अवधिपार ऋणों के चुकारे के लिए 30 अप्रैल तक 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की थी। कृषकों की मांग पर ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर अवधिपार ऋण के चुकारे में यह छूट 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। उन्होंने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया है कि योजना की तय अवधि में ऋण जमा कराकर छूट का फायदा उठाएं।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई, 2016 को 10 वर्ष से अधिक के अवधिपार ऋणी किसानों को बकाया अवधिपार राशि जमा कराने पर अवधिपार ब्याज में 50 प्रतिशत, 6 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 40 प्रतिशत एवं एक वर्ष से अधिक परंतु 6 वर्ष तक के अवधिपार ऋणी किसानों को 30 प्रतिशत छूट मिलेगी।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना में ऋणी किसानों के दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च की राशि को माफ किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक विजय शर्मा ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है। इस योजना का फायदा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों एवं उनकी 133 शाखाओं के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा।
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