जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में जेडीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने रामनिवास बाग में अदालती आदेश के बावजूद मसाला चौक का निर्माण करने पर जेडीसी वैभव गालरिया, निगम आयुक्त रवि जैन और उद्यान अधीक्षक सुरेश शर्मा को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश पूनम चंद भंडारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
याचिका में कहा गया रामनिवास बाग में बच्चों के उद्यान की भूमि पर मसाला चौक का निर्माण कर दिया गया है। जबकि वर्ष 2004 में हाई कोर्ट तय कर चुका है कि पार्क और ग्रीन बेल्ट में कोई अन्य गतिविधि नहीं की जा सकती।
याचिका में कहा गया आदेश की अवमानना करते हुए बालोद्यान में चाट बाजार खोल दिया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मुख्तार अंसारी की मौत पर सपा व बसपा ने उठाए सवाल, उच्चस्तरीय जांच की मांग
इंडिया गठबंधन आज दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेगा
मुख्तार अंसारी - प्रतिष्ठित परिवार से अपराध की दुनिया तक का सफर, यहां पढ़ें
Daily Horoscope