जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल, प्रभावी क्रियान्वयन, पूर्ण मार्ग-दर्शन देने एवं निगरानी करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आदेश के अनुसार समिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अध्यक्ष तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीे सह अध्यक्ष होंगे। समिति में आयोजना, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, गृह, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, उर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सदस्य होगें।
इसके अलावा राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था का प्रधान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि, राज्य में दूर संचार विभाग का प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम 6 विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य के संयोजक बैंक का प्रतिनिधि, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।
आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय सलाहकार समिति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित जिलों के चिन्हित ग्रामों के सर्वांगिण विकास के लिए केन्द्रीय एवं राज्य प्रवर्तित संचालित योजनाओं को लागू करने एवं अनके पर्यवेक्षण, मार्ग-दर्शन एवं निगरानी केे लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सलाह एवं मार्ग-दर्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार परन्तु वर्ष में कम से कम दो बार बैठकों का आयोजन होगा। समिति का कार्यकाल स्थायी होगा। समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
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