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सहकारी बैंकों में अनियमितता पर 30 दिवस में होगी कार्रवाई

रजिस्ट्रार ने सहकारी बैंकों के सभी खाताधारकों का आह्वान किया कि वे अपने खाते के साथ एसएमएस की सुविधा को एक्टिवेट करायें और जैसे ही उन्हें अनियमित ट्रांजेक्शन की सूचना मिले वे तुरंत ही संबंधित बैंक शाखा को सूचित करें। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की किसी पैक्स या लैम्पस में अनियमितता या गबन के प्रकरणों पर लगाम लगाने के लिये इनके नियमित निरीक्षण की व्यवस्था को दुरस्त करें तथा जैसे ही कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है कि उनके विरूद्ध सहकारी अधिनियम तथा व्यवस्थापकीय सेवा नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने कहा कि किसानों को सुगम रूप से फसली ऋण मुहैया कराने के लिये सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिये 3 जून से ऑनलाइन फसली ऋण वितरण पोर्टल पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सभी पात्र किसानों को फसली ऋण मिल सके तथा कोई भी अपात्र या असंदिग्ध किसान फसली ऋण नहीं ले सके। इसे सुनिश्चित करने के लिये पहली बार आॅनलाइन ऋण वितरण की व्यवस्था की गई है।

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Web Title-Co-operative banks will take action on irregularities in 30 days
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