गहलोत ने कहा कि ’मॉब लिंचिंग’ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए
राजस्थान सरकार ने सख्त कानून बनाया है। यह कानून भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति
पर गैर-कानूनी तरीके से हमले की घटनाओं को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। इसी
प्रकार ’ऑनर किलिंग’ के खिलाफ भी राजस्थान सरकार ने सख्त कानून बनाया है,
जिससे लोगों के अपनी मर्जी से जीने के अधिकार और जाति या धर्म के आधार पर
सामाजिक भेदभाव को रोकने को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने सभी
नागरिकों के लिए ’स्वास्थ्य के अधिकार’ की पैरवी करते हुए इसे भी कानूनी
रूप देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकारों को ये प्रयास करने चाहिए
कि हर एक आम नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने लगभग एक दशक पहले निःशुल्क दवा एवं जांच
योजनाओं के रूप में इस दिशा में कदम बढ़ाए थे, जिनको विश्व स्वास्थ्य
संगठन, भारत सरकार तथा विभिन्न प्रदेशों की सरकारों की सराहना मिली।
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