उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग नेे 12 अक्टूबर, 2009 के आदेश के तहत
राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को छठा यूजीसी वेतनमान स्वीकृत किया था।
इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई, 2006 निर्धारित की गई थी।
वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए न्यूनतम छह माह की सेवावधि होने का प्रावधान है।
इस कारण उस समय ऐसे महाविद्यालय शिक्षक जिनकी वेतनवृद्धि 2 जनवरी, 2006 से
30 जून, 2006 के दरमियान थी, उन्हें एक जुलाई, 2006 को छह माह की अवधि
पूरी नहीं होने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2006 के स्थान पर एक
वर्ष बाद 1 जुलाई, 2007 को स्वीकृत की गई थी।
अब मुख्यमंत्री की
स्वीकृति के बाद इन 456 शिक्षकों को भी अन्य राज्यकर्मियों के समान 1
जनवरी, 2006 से एक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि ऐसे
प्रकरणों में अन्य राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2006 से वेतन वृद्धि का
लाभ पहले ही दिया जा चुका है।
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