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बिल्डर ने न तो ग्रीन मीडोज प्रोजेक्ट पूरा किया और न ही ग्राहकों को घर का कब्जा दिया, रिफंड के आदेश

Builder neither completed Green Meadows project nor gave possession of houses to customers, orders for refund - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने "ग्रीन मीडोज" परियोजना में घर खरीदारों को ब्याज सहित उनकी जमा राशि वापस करने का आदेश दिया है। इसमें घर का कब्जा देनेे में हुई महत्वपूर्ण देरी और सहमत शर्तों के अनुसार परियोजना को पूरा करने में विफलता का हवाला दिया गया है। इस संबंध में मनोज कुमार खेमनानी और वंदना श्रृंगी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायतें की गई थी जिन्होंने परियोजना में इकाइयां बुक की थीं।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपनी संबंधित इकाइयों के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान किया था। लेकिन, डेवलपर समझौते में उल्लिखित निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा देने में विफल रहा। इसके अलावा, परियोजना में आवश्यक कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का अभाव था। रेरा वेब पोर्टल पर भी इसकी स्थिति समाप्त हो गई थी। रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, मनोज कुमार खेमनानी और अन्य ने 41,25,213 रुपए के कुल बिक्री मूल्य के साथ इकाई बी-1013 बुक की थी, जिसमें से उन्होंने 35,22,879 रुपए का भुगतान किया था। वंदना श्रृंगी ने 33,26,328 रुपये के कुल बिक्री मूल्य के साथ इकाई बी-501 बुक की थी, और 31,95,994 रुपये का भुगतान किया था। विक्रय समझौते क्रमशः 16 मार्च, 2015 और 13 जून, 2014 को निष्पादित किए गए थे, जिसमें एक वर्ष की रियायती अवधि सहित 2021 और 2020 में कब्जे की अपेक्षित तिथियां थीं।
मोडेस्ट इंफ्रा लिमिटेड ने तर्क दिया कि देरी का कारण अप्रत्याशित घटनाएं थीं और उन्होंने कुछ टावरों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए थे। हालांकि, रेरा ने कहा कि परियोजना अभी भी अधूरी थी और प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए पूर्णता प्रमाण पत्र शिकायतकर्ताओं की इकाइयों के विशिष्ट टॉवर से संबंधित नहीं थे। रेरा ने यह भी जोर दिया कि रेरा अधिनियम के तहत दिए गए विस्तार परियोजना में देरी के लिए आवंटियों के धन वापसी के अधिकार को नकारते नहीं हैं।
रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद, मोडेस्ट इंफ्रा लिमिटेड को प्रत्येक जमा तिथि से लेकर धन वापसी की तारीख तक 11.10% प्रति वर्ष की दर से शिकायतकर्ताओं को जमा राशि वापस करने का निर्देश दिया। प्रतिवादी को इस आदेश के जारी होने के 45 दिनों के भीतर इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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