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जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने ग्राहकों को टाइम पर फ्लैट का कब्जा नहीं जाने को लेकर सुनाए महत्वपूर्ण फैसले में बिल्डर्स एसएसबीसी ड्रीम होम को आदेश दिया है कि वह ग्राहकों को उनकी जमा रकम 11.10 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए। इस फैसले का पालन करने के लिए बिल्डर को 45 दिन का समय दिया गया है।
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बिल्डर ने यह प्रोजेक्ट साल 2017 में शुरू किया था औऱ साल 2021 तक फ्लैट का कब्जा सौंपने का भरोसा दिलाया था। लेकिन, बिल्डर ने तय अवधि में उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। बल्कि उसका यह प्रोजेक्ट अभी तक निर्माणाधीन है। इसमें अभी 2 साल का समय और लगने की संभावना बताई जा रही है। जबकि वे अपने पास से और बैंक लोन लेकर काफी पैसा जमा करवा चुके हैं। उन्हें बैंक लोन की किस्तें भरनी पड़ रही हैं सो अलग। इसलिए उन्हें उनकी जमा राशि ब्याज समेत वापस दिलवाई जाए।
सुनवाई के दौरान बिल्डर पक्ष का कहना था कि उनके इस प्रोजेक्ट का ब्लॉक सी औऱ बी जून, 2024 में कंप्लीट हो चुके हैं। शिकायतकर्ताओं ने 844770 और 914900 रुपए ही जमा कराए हैं. जो कि 64.90 और 69.25 प्रतिशत ही बनता है। शिकायतकर्ताओं ने अंतिम भुगतान अप्रैल, 2022 और अक्टूबर, 2022 में किया है। इसके बाद उन्होंने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए अगर वे फ्लैट का कब्जा लेना चाहते हैं तो बकाया राशि का भुगतान करें।
अगर अलॉटमेंट कैंसल कराना चाहते हैं तो बिना किसी कटौती के वह मूल जमा रकम लौटाने को तैयार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने शिकायतकर्ताओं के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए दोनों की जमा रकम ब्याज समेत लौटाए जाने के आदेश दिए। ….रेरा का मूल आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।
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