जयपुर । गहलोत मंत्रिमंडल
ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक श्री
कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में
नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी
गई है। यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन)
नियम, 2008 एवं 2009 के नियम 6ग के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। आतंक फैलाने
वाली इस जघन्य घटना के कारण मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई
स्त्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवनयापन सुचारू
रूप से चलेगा। परिवार को आर्थिक एवं मानसिक संबल प्राप्त होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय
है कि ऎसे व्यक्ति के एक आश्रित को जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात बलवों,
आतंकवादी हमलों, आंदोलनों, धरनों, प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में
मृत्यु हो गई हो, नियुक्ति दी जा सकती है। ऎसे में एक पुत्र को नियमानुसार
अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इस निर्णय से दूसरे आश्रित को
भी नियुक्ति मिल सकेगी।
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