जयपुर। कृषि विभाग ने उर्वरक बनाने वाली बीकानेर की एक फर्म का नमूना अमानक पाए जाने पर विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) एवं रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी व अधिसूचित प्राधिकारी डॉ. आरजी शर्मा ने बताया कि आगामी खरीफ फसलों में प्रयुक्त किए जाने वाले उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की उर्वरक निरीक्षण टीम ने बीकानेर जिले की डूंगरगढ़ तहसील के बासी मारनोतान गांव की मरूस्थल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड में बने जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33 प्रतिशत के बैच नम्बर एमजी 123 का नमूना लिया। नमूने को परीक्षण के लिए राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर एवं केन्द्रीय उर्वरक प्रयोगशाला ओरंगाबाद भिजवाया गया, जहां विश्लेषण करने पर शून्य सक्रिय तत्व के साथ अमानक घोषित किया गया।
कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विनिर्र्माण में फर्म की गंभीर लापरवाही मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। फर्म से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने तथा फर्म के उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 19 के उल्लघंन का दोषी मानते हुए फर्म के जारी उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से 14 दिन के लिए निलम्बित किया गया है। साथ ही फर्म को 14 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है अन्यथा उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
First Phase Election 2024 : पहले चरण में 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, यहां देखें कहा कितना मतदान
Election 2024 : सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और सबसे कम बिहार में मतदान
पहले चरण के बाद भाजपा का दावा : देश में पीएम मोदी की लहर, बढ़ेगा भाजपा की जीत का अंतर
Daily Horoscope