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सुबह 6 से 8 तक, शाम 5 से 7 बजे तक पंतग उड़ाना प्रतिबन्धित

Between 6 to 8 in the morning, 5 pm to 7 pm Pantag flight prohibited - Jaipur News in Hindi

जयपुर। पतंग उड़ाने के प्लास्टिक, सिन्थेटिक, चाईनीज, हानिकारक पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि से निर्मित धागे का निर्माण एवं उपयोग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में लगाये गये प्रतिबन्ध की सख्ती के पालना के लिए राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों, परिषदों एवं पालिकाओं के आयुक्त एवं अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया है तथा इस संबंध में पुलिस विभाग को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने सुबह 6 बजे से 8 तक व शाम 5 से 7 बजे तक पंतग उड़ाना उड़ाने को प्रतिबन्धित किया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त शासन सचिव (निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग) द्वारा जारी आदेशों में सभी नगरीय निकयों को कहा गया है कि प्रातः 6 बजे से 8 तक व सांय काल 5 से 7 बजे की अवधि के मध्य पंतग उड़ाने को राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है।

साथ ही पतंग उड़ाने के प्लास्टिक, सिन्थेटिक, चाईनीज, हानिकारक पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि से निर्मित धागे का निर्माण एवं उपयोग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में लगाये गये प्रतिबन्ध की पालना सुनिश्चित की जावे।

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Web Title-Between 6 to 8 in the morning, 5 pm to 7 pm Pantag flight prohibited
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