जयपुर। आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार शनिवार को प्रदेशभर की मदिरा दुकानों की जांच की गई। जिला आबकारी अधिकारी व वृत्त निरीक्षकों की ओर से की गई जांच में एमआरपी से अधिक राशि वसूलने व ओवरटाइम से संबंधित अभियोग दर्ज किए गए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आबकारी आयुक्त सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि एमआरपी से संबंधित जयपुर जोन में 23, जोधपुर जोन में 22, बीकानेर जोन में 8, उदयपुर जोन में 33, अजमेर जोन में 22, कोटा में 19 भरतपुर जोन में 10 केस दर्ज किए गए। इसी प्रकार वीएलसी से संबंधित जयपुर, बीकानेर एवं उदयपुर जोन में 4-4 केस दर्ज किए गए।
आबकारी आयुक्त के मुताबिक एमआरपी से संबंधित जयपुर शहर में 5, जयपुर ग्रामीण में 4, दौसा में 2, झुंझुनूं में 5, अलवर 3, सीकर में 4, जोधपुर में 7, पाली में 5, सिरोही, बाड़मेर व जालोर में 3-3, जैसलमेर व बीकानेर में 1-1, हनुमानगढ़ में 2 गंगानगर में 3, चूरू में 2, उदयपुर में 20, राजसमन्द व बांसवाड़ा में 4-4, प्रतापगढ़ में 2, चित्तौड़गढ़ में 3, अजमेर में 10, भीलवाड़ा में 3, नागौर में 6, टोंक में 3, कोटा में 6, झालावाड़ में 4, बूंदी में 6, बारां में 3, भरतपुर में 4, करौली में 4, सवाईमाधोपुर में 2 केस दर्ज किए गए। इसी तरह वीएलसी से संबंधित जयपुर ग्रामीण, दौसा, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में एक-एक तथा अलवर, बीकानेर एवं डूंगरपुर में दो-दो केस दर्ज किए गए।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि राज्य की प्रत्येक मदिरा दुकान पर निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित एवं दृश्यमान रहेगी तथा निर्धारित दर (एमआरपी) से अधिक राशि वसूल नहीं करने की पुष्टि मदिरा दुकान के प्रत्येक लाइसेंसी एवं उनके सेल्समैन द्वारा व्यक्तिशः सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य की समस्त मदिरा दुकानों पर कार्यरत सेल्समैन द्वारा ग्राहकों के साथ शालीनतापूर्ण व्यवहार किया जाना स्वयं लाइसेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
मिश्रा के अनुसार मदिरा विक्रय के अति व्यस्तम समय सायं छह से आठ बजे के दौरान मदिरा दुकानों पर विभागीय अधिकारी दुकानों की सम्पूर्ण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए गश्त करेंगे तथा व्यक्तिशः अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे।।
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