जयपुर। स्वायत शासन विभाग ने ब्यावर की सभापति बबिता चौहान को रिश्वत प्रकरण मामले निलंबित कर दिया है। स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। बबीता को दो लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उसके घर से पकड़ा था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दूसरी ओर बबीता की जमानत भी अजमेर की कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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