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राजस्थान में परिवहन विभाग से बिना पंजीकरण की ट्रेक्टर ट्रोलियों के ऑनलाईन रवन्ना जारी करने पर रोक

Ban on issuing online Ravanna for tractor trolleys without registration from Transport Department in Rajasthan - Jaipur News in Hindi

जयपुर । राज्य सरकार ने राज्य में परिवहन विभाग से बिना पंजीकरण वाली ट्रेक्टर ट्रोलियों सेखनिज परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बजरी खनन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय मेंं विचाराधीन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12 मई, 22 को जारी आदेशों में अपंजीकृत ट्रेक्टर ट्रोलियों से बजरी परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अब बिना पंजीकरण वाली ट्रेक्टर ट्रोलियों के खनिज परिवहन के रवन्ना जारी करने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। बजरी खनन के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2022 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में परिवहन विभाग में बिना पंजीयन के चल रहे ट्रेक्टर ट्रोलियों से खनिज परिवहन पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही न्यायालय के आदेशों की पालना में निदेशक, खान श्री केबी पण्डया द्वारा DMGOMS में परिवहन विभाग से बिना पंजीकरण केट्रेक्टर ट्रोलियो के ONLINE रवन्ना जारी करने पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि बिना पंजीकरण वाली ट्रेक्टर ट्रोलियों पर रोक से बजरी सहित खनिजा खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगने के साथ ही आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर कमी आएगी। इसके साथ ही अवैध खनिज परिवहन से सरकारी राजस्व की होने वाली हानि पर भी अंकुश लग सकेगा।

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Web Title-Ban on issuing online Ravanna for tractor trolleys without registration from Transport Department in Rajasthan
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