जयपुर । अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने बताया कि
गृह विभाग के आदेश दिनांक 10 जुलाई 2021 द्वारा प्रदेश में किसी भी
प्रकार के भीड़ भाड़ संबंधी आयोजन यथा सार्वजनिक ,सामाजिक, राजनीतिक, खेल
कूद संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस ,त्योहारों के
आयोजन ,मेलों, हाट बाजार इत्यादि की आगामी आदेशों तक आयोजन की अनुमति नहीं
है । इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की
जायेगी।लेकिन चाहे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का कोई धरना-प्रदर्शन हो या भीडभाड़ वाला आयोजन या विपक्षी दल भाजपा का कोई कार्यक्रम हो, इनके आगे राजस्थान पुलिस शायद ही कोई विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर पाती है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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