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NHAI इंजीनियर की हत्या मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Bail application of accused in NHAI engineers murder case rejected - Jaipur News in Hindi

जयपुर। वैशाली नगर में एनएचएआई इंजीनियर की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में जयपुर के अपर सैशन न्यायालय ने हरियाणा के पानीपत निवासी अभियुक्त धर्मेंद्र बिसला की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्रकरण के तथ्यों के मुताबिक एनएचएआई के स्वतंत्र अभियंता राजेंद्र कुमार चावला की 26 अगस्त 2021 को जयपुर के वैशाली नगर में दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुरुग्राम के सेक्टर 47 स्थित टावर सी पार्क, व्यू स्पा में रहने वाले अभियंता राजेंद्र चावला उस दिन जयपुर में कोटपूतली में हाइवे पर बनने वाले फुट ओवरब्रिज से संबंधित वैशाली नगर में होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने आए थे। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त धर्मेंद्र बिसला को गिऱफ्तार किया था। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए परिवादी यानी पीड़ित पक्ष के वकील भंवर सिंह चौहान ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पर धारा 302 के तहत हत्या करने का गंभीर आरोप है। चावला की सुपारी लेकर हत्या की गई है। अनुसंधान अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति बताई है। साथ ही उसकी निशानदेही पर पिस्टल भी बरामद हुई है। इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
बचाव पक्ष की दलील थी कि अभियुक्त का नाम एफआईआऱ में नहीं है। उसकी चावला से किसी तरह की रंजिश भी नहीं थी। अभियुक्त के खिलाफ केवल उपधारणा के आधार पर चार्जशीट पेश की गई है। आपराधिक षडयंत्र के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त धर्मेंद्र बिसला की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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Web Title-Bail application of accused in NHAI engineers murder case rejected
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