जयपुर। पतंजलि बिस्कुट में आटा या मैदा होने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पतंजलि बिस्कुट में आटे के अलावा मैदा और अन्य सामग्री पाए जाने पर एडवोकेट एस के सिंह ने जालूपुरा थाने में मामला दर्ज कराया । एफआईआर दर्ज होने पर बचाव के लिए बाबा रामदेव ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए याचिका लगाई है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शिकायतकर्ता के आरोपों के तहत पतंजलि के बिस्कुट में मैदा होना बताया गया है, जबकि पतजंलि संस्थान के मुताबिक बिस्कुट मैदा के न होकर आटे के हैं।
इस पर बाबा रामदेव की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में रामदेव ने कोर्ट से तमाम आरोपों को गलत ठहराते हुए दर्ज कराई गई एफआईआर को रदद करने की मांग की।
मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अब अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
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