जयपुर। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जयपुर व जोधपुर क्षेत्र में
अवैध रूप से चल रहे हुक्काबार मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए कानून में नये
प्रावधान लाने का प्रयास किया जाएगा।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कटारिया ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये
मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि हुक्काबार के जरिये युवाओं में नशे की बढ़ती
प्रवृत्ति गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद
नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धू्रमपान पर रोक लगाई गई थी।
इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट एवं एयरपोर्ट आदि स्थानों पर निश्चित मानदण्ड़ों
की पूर्ति के पश्चात् अलग से स्मोकिंग क्षेत्र का प्रावधान है, लेकिन इसका दुरूपयोग कर हुक्काबारों का संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अवैध हुक्काबारों के
विरूद्ध 144 व 188 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये हैं, लेकिन जमानती अपराध
होने के कारण आरोपी रिहा हो जाते है। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2015 को
उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया जिसमें धारा 144 के तहत कार्यवाही
नहीं की जा सकती। अतः इन मामलों में अब केवल धारा 188 के तहत ही कार्रवाई
की
जा सकती है।
गृहमंत्री ने सदन में हुक्काबारों के विरूद्ध कार्यवाही के
लिए कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि बीड़ी,
सिगरेट के साथ हुक्काबार को भी कानूनी प्रावधान के तहत शामिल करने का
प्रयास
किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण - त्रिपुरा, सिक्किम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान, बिहार में 50 फीसदी से कम मतदान
राहुल की कप्तानी पारी, लखनऊ ने सीएसके को आठ विकेट से हराया
केन्या में भारी बारिश से 32 लोगों की मौत
Daily Horoscope