जयपुर। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ष दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी (विस्फोटक) के अस्थाई अनुज्ञापत्र 05 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के लिए जारी किए जाएंगे। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के थाना गोविन्दगढ़, अमरसर, सामोद, कालाडेरा, कोटपूतली, प्रागपुरा, पनियाला, विराटनगर, शाहपुरा, मनोहरपुरा, चंदवाजी, जमवारामगढ़, आंधी, दूदू, नरेना, फागी, सांभर, फुलेरा, जोबनेर एवं रेनवाल के लिये ये अनुज्ञा-पत्र जारी किये जायेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि अनुज्ञा-पत्रों के लिए विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आवेदकों से 10 सितम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदकों को अपने आवेदन पत्र सुस्पष्ट तरीके से भरकर अपने थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट कार्यालय में कार्यालय समय में प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिन्ट मानचित्र की 5 प्रतियां, जिसमें आसपास एवं व्यावसायिक स्थल की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो तथा शपथ पत्र/किरायानामा/स्वामित्व के दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रति एवं स्वयं के पासपोर्ट साइज की दो फोटो भी संलग्न करनी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
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