जयपुर । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
के क्रियान्वयन से सम्बंधित शिकायतों के निराकरण के लिए नियुक्त लोकपाल
द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्व अपील की सुनवाई के लिए तीन सदस्यों की
लोकपाल अपीलेट ऑथोरिटी का गठन किये जाने के सम्बंध में ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज विभाग द्वारा पात्र एवं योग्य अभ्यार्थियों से 20 जुलाई तक
आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज विभाग के सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेह एवं पारदर्शिता सोसाइटी
के निदेशक संदीप चौहान ने बताया कि अपीलेट ऑथोरिटी सदस्यों के लिए
गैर राजनैतिक पृष्ठ भूमि के, सामाजिक संगठन में कार्य करने का कम से कम 30
वर्ष का अनुभव रखने वाले और एक जुलाई 2022 को 66 वर्ष से कम आयु वाले
व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि इन सदस्यों की
नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष या 68 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए होगी और
इसे एक-एक वर्ष के लिए 2 बार बढाया जा सकेगा। परन्तु 68 वर्ष की अधिक आयु
पर नहीं बढ़ाया जाएगा।
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