जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अखिल अरोरा की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में, राजस्थान सरकार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण नियम, 2010 अन्तर्गत गठित “राज्य समन्वय समिति“ की बैठक आयोजित की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृृह, वित्त, विधि एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए।
अरोरा ने उपखण्ड अधिकारी, पुलिसकर्मी, चिकित्सा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों सहित सभी संबधित जिला फील्ड ऑफिसर की सक्रिय एवं संवेदनशील भूमिका पर जोर देते हुए संबंधित विभागों को इस संबंध में पृृथक से दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा। उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।
अरोरा ने गृृह एवं चिकित्सा विभाग को विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसे शामिल करते हुए अधिनियम के संबंध में अधिकारियों को दायित्वों और शक्तियों से अवगत कराने की जरूरत बताई।
प्रमुख शासन सचिव ने जिला समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित कर कार्रवाई विवरण भिजवाने, रियायत प्राप्त आवंटित भूखण्डों पर बने निजी चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं एवं शैय्या उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने सहित अधिनियम 2007 एवं नियम 2010 की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अरोरा ने अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभागों के साथ आपसी समन्वय एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला आयोजित कराने के लिए भी कहा। बैठक में आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नन्नूमल पहाड़िया ने विभागीय सूचना पर आधारित प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया।
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