जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के बहुप्रतीक्षित निर्णय से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। विद्वान न्यायधीश प्रकाश गुप्ता ने आज राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया है। इस अधिनियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजस्थान में कई सुविधाओं प्रदान की गई थी, इसमें आजीवन बंगला, टेलीफोन आदि सुविधाएं उपलब्ध थीं। अब कोर्ट के निर्णय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया को बंगले सहित कई आजीवन सुविधाओं से महलूम रहना पडेगा। यह निर्णय मिलापचंद डांडिया एवं अन्य द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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