जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को लागू करने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2020 के प्रारूप का प्रशासनिक अनुमोदन कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गहलोत ने इसके लिए आयोजना विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इन नियमों के माध्यम से जन आधार प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्रदेशवासियों की जन आधार पहचान जारी करने, इसके लिए एनरोलमेन्ट, उपकरणों के उपयोग और सूचनाओं की सुरक्षा आदि की कार्यवाही की जा सकेगी।
गौरतलब है कि वित्त विभाग ने जन आधार प्राधिकरण नियम, 2020 को लागू करने के लिए कुल 43.67 करोड़ रूपये के वित्तीय भार का आकलन कर उस पर पूर्व में ही सहमति दे दी है।
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