जयपुर। राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में संशोधन कर स्वीकृतियां जिला स्तर के स्थान पर अब ब्लाॅक स्तर पर करने के आदेश प्रदान किए गए हैं।
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विशेष योग्यजन निदेशक वीरेंद्र सिंह बांकावत ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन योजना के अंतर्गत व्यवसायों की माॅडल इकाई लागत राशि की स्वीकृति को संशोधित कर दिया गया है। अब ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर निर्धारित कर स्वीकृत की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदनों की स्वीकृति से पूर्व जिला कलक्टर का अनुमोदन प्रापत करने के स्थान पर यह भी संशोधन किया गया है कि आवेदन पत्रों की भी स्वीकृतियों संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एंव जिला अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत जारी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना में यह भी संशोधन किया गया कि एक किश्त में 50 हजार या 50 प्रतिशत अनुदान जो दोनों में से कम हो संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृति ऋण के वितरण के पश्चात बैंक खातो के माध्यम से एक किश्त में प्रदान की जाएगी।
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