जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने शुक्रवार को
विधानसभा में कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 890 करोड़
रुपए से अधिक के दावे पारित किए गए। उन्होंने बताया कि इनमें से 577 करोड़
रुपए के दावे निजी अस्पतालों के लिए पारित किए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सराफ प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक
प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ
दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में पंजीकरण
के लिए 72 घंटे का समय दिया जाता है। ऎसे मरीज को कैमरे के सामने लाकर
पंजीकरण की अनिवार्यता में छूट है। श्री सराफ ने बताया कि इस योजना के लिए
न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी की सेवाएं ली जा रही हैं, जो भारत सरकार का
उपक्रम है। ऎसा भी प्रावधान किया गया है कि बीमा कंपनी गैर-जरूरी लाभ नहीं
कमा सकती।
सराफ ने कहा कि निजी व सरकारी
अस्पतालों के बीमा पैकेज में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने सदन को आश्वस्त
किया कि यदि भामाशाह कार्ड ऑनलाइन होने में कोई व्यावहारिक कठिनाई आ रही
है, तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रसूति एवं
महिलाओं से संबंधित रोगों को पैकेज में शामिल करने का भी प्रयास किया
जाएगा।
इससे पहले विधायक संदीप शर्मा के
मूल प्रश्न का जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण
सराफ ने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों को भामाशाह कार्ड या भामाशाह रसीद के
आधार पर निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने
बताया कि विगत 2 पॉलिसी वर्षो, 13 दिसम्बर 2015 से 12 दिसम्बर 2017 तक,
कोटा शहर के 41 सम्बद्ध निजी अस्पतालों में कुल 17,586 रोगियों को
योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर
रखा।
सराफ ने बताया कि विगत 2 वर्षों में
निजी अस्पतालों द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क
उपचार नही करने के संबंध में कुल 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। श्री सराफ
ने इन शिकायतों एवं इन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की
मेज पर रखा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने
कहा कि माह दिसम्बर 2017 तक निजी अस्पतालों केे 577.19 करोड़ रुपए राशि के
छह लाख सत्यासी हजार आठ सौ बत्तीस क्लेम्स स्वीकृत किये गये हैं। इन में से
536.22 करोड़ रुपए की राशि के छह लाख तियालीस हजार पांच सौ सतरह क्लेम्स
का भुगतान किया जा चुका है। शेष रही चवालिस हजार तीन सौ पन्द्रह क्लेम्स की
राशि 40.97 करोड़ के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने इसका
विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
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