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राइजिंग राजस्थान एमओयू होल्डर्स के लिये लगभग 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध

About 7100 plots available for allotment for Rising Rajasthan MoU holders - Jaipur News in Hindi

-रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के द्वितीय चरण की शुरूआत 15 मई से

जयपुर। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के द्वितीय चरण में भूखण्ड आवंटन हेतु 15 मई 2025 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। ’’राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024’’ के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल 2025 तक एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों के लिए रीको द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर आवंटित किये जायेंगे। 98 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनूसूचित जाति/जनजाति के लिये 253, महिला वर्ग के लिये 224, भूतपूर्व सैनिक के लिये 118, बेंचमार्क दिव्यांगता के लिये 151 तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिये 62 भूखण्ड हैं। करीब 6300 भूखण्ड अनारक्षित हैं। योजना में ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 28 मई 2025 है तथा ई-लॉटरी 5 जून 2025 को प्रस्तावित है। माह मार्च-2025 में प्रारंभ हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के प्रथम चरण में निवेशकों का अत्यधिक उत्साह देखा गया जिसके पश्चात् मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 के कार्यक्रम में इस योजना के समय विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि जो निवेशक 30 अप्रैल 2025 तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करेंगे वह भी इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र होंगे। मुख्यमंत्री महोदय की इस घोषणा से पूर्व लगभग चार माह में 2637 एमओयू निष्पादित हुए थे, परन्तु उक्त घोषणा के बाद 30 अप्रैल 2025 तक 1578 नए एमओयू निष्पादित हुए हैं। इस घोषणा के उपरांत एमओयू निष्पादन की तेजी से बढ़ती संख्या से रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भूखण्ड प्राप्त करने में निवेशकों का उत्साह बढ़ा है।
माह मार्च- 2025 में योजना के प्रथम चरण में रीको ने 98 औद्योगिक क्षेत्रों (86 मौजूदा एवं 12 नए) में भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध कराये थे। इस योजना में करीब 350 करोड रूपये के 98 भूखण्डों के लिये निवेशकों को ऑफर लेटर जारी किये गये एवं भूखण्ड आवंटन प्रक्रियाधीन है।
रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू होल्डर्स को रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आरक्षित दर पर औद्योगिक भूखण्ड भूखण्ड उपलब्ध करवाने के लिये योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत रीको द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य राइजिंग राजस्थान के जरिये अधिक से अधिक उद्यम राजस्थान में स्थापित करना है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना में आवंटित इन भूखण्डों पर उद्योगों के स्थापित होने से राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे स्थानीय एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025
आवंटन की प्रक्रिया:-
50,000 वर्गमीटर तकः-एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने की दशा में ई-लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदक को आवंटन।
50,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक/विशेष औद्योगिक क्षेत्रों/पार्क:- आवेदक की पात्रता, भूमि की आवश्यकता इत्यादि के गुणावगुण के आधार पर आवंटन।
अमानत राशि (ईएमडी):- भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाईन जमा होगी।
सफल आवेदक को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव पत्र (ऑफर लेटर) जारी होने के 30 दिनों के अंतर्गत कुल प्रीमियम राशि की 1 प्रतिशत धरोहर राशि तथा प्रीमियम राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना वांछित है।
भूखण्ड आवंटन की विशेष शर्तेंः-
उत्पादन की समय सीमा:-
ऐसे प्रोजेक्ट जिनको स्थापित करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, उन आवंटियों को आवंटित भूखण्ड का कब्जा देने की तिथि अथवा डीम्ड कब्जा से 2 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा तथा ऐसे प्रोजेक्ट जिनको पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है, उनके लिए यह अवधि 3 वर्ष होगी। आवंटी को आवंटित भूखण्ड पर उत्पादन शुरू करने से पहले मध्यवर्ती अनुक्रमों (Intermediate Milestones) का पालन करना आवश्यक होगा।
इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन में माने जाने के लिए भूखण्ड के क्षेत्रफल का न्यूनतम 30 प्रतिशत अथवा अनुज्ञेय Build-up Area Ratio (BAR) का न्यूनतम 30 प्रतिशत के समतुल्य निर्मित होना एवं भूखण्ड आवंटन के आवेदन के समय प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित मदों में से भवन निर्माण एवं प्लान्ट एवं मशीनरी के मद में दर्शायी गई राशि का 75 प्रतिशत राशि का उत्पादन के समय स्थायी रूप से निवेश उपरोक्त मदों में निर्धारित /विस्तारित समयावधि में निवेश आवश्यक होगा।
आवंटित भूखण्ड में रिक्त/अनुपयोगी भूमि का हस्तान्तरण अनुज्ञेय (Permissible) नहीं होगा। आवंटित भूखण्ड का उप-विभाजन अनुज्ञेय(Permissible) नहीं होगा। आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को रीको को समर्पित करने की दशा में, आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि की प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि के समतुल्य एवं अन्य देय शुल्कों की कटौती की जावेगी एवं शेष राशि वापिस की जावेगी। आवंटित भूखण्ड का निरस्तीकरण करने की दशा में आवंटी द्वारा जमा की गई भूमि की प्रीमियम की राशि से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जाएगी।
प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के तहत औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस कंपनी अथवा व्यक्ति के द्वारा एमओयू किया गया है, भूखण्ड उसी कंपनी/व्यक्ति को आवंटित किया जा सकेगा। अतः निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन का रजिस्ट्रेशन करते समय इस बिंदु का विशेष ध्यान रखें। प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के संबंध में अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों इत्यादि के लिये रीको के पॉर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland या रीको की वेबसाइट riico.rajasthan.gov.in को देखें।

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