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राजे सरकार का बड़ा फैसला, मंदिर की जमीन पर पुजारियों को मिले खातेदारी अधिकार

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार ने चुनावी साल में एक और बड़ा फैसला कर लिया है। सरकार ने मंदिर की जमीनों पर पुजारियों को खातेदारी अधिकार दे दिए हैं। इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया गया है।

परिपत्र में जारी निर्देशों के अनुसार यदि पूर्व में 13 दिसम्बर 1991 को जारी परिपत्र के अनुसार जमाबन्दी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि अलग से इसके लिए संधारित किए गए रजिस्टर में पुजारी का नाम अंकित नहीं किया गया है, तो 13 दिसम्बर 1991 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी अथवा सेवायत का नाम इस पहले से संधारित किए जा रहे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
परिपत्र में कहा गया है कि ऎसे पुजारी जिनको खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में खातेदारी मिली हुई थी और जिनका नाम गलती से हट गया है एवं 24 मई 2007 व 25 नवम्बर 2011 को जारी परिपत्रों के निर्देशों व स्पष्टीकरण के अनुसार जिन्हें पुनः खातेदारी दी जा सकती है। ऎसे प्रकरणों का विधिक परीक्षण कर सही पाए जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियों के नाम जमाबन्दी के खातेदार कॉलम में अंकित किए जा सकेंगे।
परिपत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि मंदिर की भूमियों के लिए पृथक से रजिस्टर बनाकर उसमें पुजारियों के नाम 13 दिसम्बर, 1991 के प्रावधान के अनुसार दर्ज किए जाएं। इस रजिस्टर को ऑनलाइन रूप में जमाबन्दी से लिंक भी किया जाएगा।
मंदिर भूमि का संरक्षक बनाया

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Web Title-A major decision of the Raje government, the accounting rights to the priests on the temple land
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