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जयपुर में बिजली चोरी के 4 मामले पकडे, लगाया 6 लाख 63 हजार का जुर्माना

4 cases of electricity theft caught in Jaipur, fine of 6 lakh 63 thousand imposed - Jaipur News in Hindi

जयपुरl सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में उपासना सिंह, सहायक अभियंता (सतर्कता), जयपुर ने जयपुर के बैनाड़ रोड पर रोजड़ा उपखण्ड क्षेत्र में सतर्कता जांच कार्यवाही कर 4 मामले बिजली चोरी के पकडे है, जहां पर उपभोक्ताओं द्वारा आर.ओ.प्लान्ट व टैंकर से पानी सप्लाई में विद्युत का अनाधिकृत उपभोग कर विद्युत चोरी की जा रही थी।

बुधवार 4 जून को जांच कार्यवाही के दौरान बैनाड़ रोड पर रोजड़ा उपखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत उपभोक्ता (1) सुनिता देवी पत्नी योगेन्द्र शर्मा, पता ए-59, बालाजी विहार 58, खोरा बीसल के खिलाफ वीसीआर नं. 163817 भरकर राशि 84640/- रू. का जुर्माना (2) विजय कुमार पुत्र विद्याधर पता-41ए बालाजी विहार के खिलाफ वीसीआर नं. 163819 भरकर राशि 1,55,953/- का जुर्माना (3) प्रेम देवी मीना, पता मीणा की ढाणी, बैनाड़ के विरूद्ध वीसीआर नं. 163837 भरकर राशि 1,25,718/- रू. का जुर्माना व (4) लालाराम चौधरी पुत्र ग्यारसी लाल जाट के विरूद्ध वीसीआर नं. 163812 भरकर राशि 2,96,787/- रू. का जुर्माना लगाया गया है। टीम द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही करते हुए मौके के फोटोग्राफ्स लिए जाकर, 4 वीसीआरस् भरकर करीब 6 लाख 63 हजार का जुर्माना निर्धारित किया गया है। मौके से सभी विद्युत मीटरों व केबिल को जब्त कर, विद्युत कनेक्शनों को काट दिये गये हैं। उपभोक्ता विजय कुमार, प्लाट नं. 41ए, बालाजी विहार के परिसर में स्थापित बिजली मीटर की जांच करने पर मीटर टैम्पर्ड पाया गया।
गहन पूछताछ करने पर उपभोक्ता ने बताया कि वो रिमोट के जरिए बिजली मीटर को अपनी सुविधानुसार धीमा, बन्द व चालू कर बिजली चोरी करता था। टीम द्वारा मौके से मीटर व रिमोट दोनो को जप्त कर बिजली कनेक्शन काट दिया गया है।
टीम में भागीरथ सैनी-इलेक्ट्रीशियन, विरेन्द्र राव-टैक्नीशियन व सरदार, पुलिस कानिस्टेबल शामिल थे। जुर्माना राशि जमा करवाने के लिए संबंधित उपभोक्ताओ को नोटिस जारी कर दिये गये है। जुर्माना राशि तय समय में जमा नहीं करवाने पर, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया जावेगा।
सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि बिजली चोरी करना एक दण्डनीय अपराध है। बिजली चोरी की काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है। टीमों को मौके पर जांच हेतु भेजा रहा है। मौके पर बिजली चोरी/दुरूपयोग पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। आर.ओ. प्लान्ट, टैंकर से पानी सप्लाई, मीटर से छेडछाड व अन्य किसी भी तरह से बिजली चोरी करने वालों के विरूद्ध इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

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Web Title-4 cases of electricity theft caught in Jaipur, fine of 6 lakh 63 thousand imposed
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