जयपुर/नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में शनिवार को कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राजस्थान के मूर्तिकारों को बड़ी सौगात दी गई है। स्टोन, मार्बल, राखी, लकड़ी की मूर्तियों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। राजस्थान के मार्बल की मूर्तियां देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं। मार्बल जीएसटी से बाहर रखकर सरकार ने मार्बल कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सैनेटरी नैपकिन अब जीएसटी से बाहर
इसके अलावा बैठक में 28 प्रतिशत टैक्स की श्रेणी में आने वाले कई उत्पादों की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। इन्हें 18 फीसदी के स्लैब में लाया गया है। बैठक में 35 उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया गया है। बैठक में शक्कर की मद पर सिर्फ रिपोर्ट लगाई गई है, फैसला नहीं किया गया है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस बैठक में काउंसिल ने सैनेटरी नैपकिन को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के दायरे से बाहर कर दिया है। सैनेटरी नैपकिन अब तक 12 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल था।
तीन महीने में एक बार ही करना होगा रिटर्न दाखिल, फॉर्म सिर्फ 1 पेज का
जीएसटी
कानून के बारे में कारोबारियों की आम राय यही थी कि इसके नियम आसान नहीं
हैं। लेकिन अब कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न आसान बनाने पर आम सहमति हो
गई है। जीएसटी रिटर्न का फॉर्म सिर्फ 1 पेज का होगा। अब महीने में तीन बार
की बजाय तीन महीने में एक बार ही रिटर्न दाखिल करना होगा। लेकिन ये छूट
सिर्फ 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को ही मिलेगी।
मार्बल टैक्स फ्री
इसके अलावा झाडू़, स्टोन, मार्बल, राखी, लकड़ी की मूर्तियों को जीएसटी से बाहर रखा गया है. वहीं फॉस्फेरिक एसिड, हैंडलूम के अलावा 1000 रुपये तक के फुटवियर को 5 फीसदी के स्लैब में रखा गया है। बता दें कि पहले 500 रुपये तक के फुटवियर इस स्लैब में आते हैं।
ये आइटम्स 18 फीसदी के स्लैब में
रेफ्रिजरेटर, 25 इंच तक के टेलीविजन, लिथियम आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर्स-मिक्सर, स्टोरेज वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, ब्रश, वॉटर कलर, मिल्क कलर, आइसक्रीम कलर, परफ्यूम, टायॅलेट स्प्रे और कमोड को 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है। ये सारे आइटम्स पहले 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में थे।
12 फीसदी के स्लैब में ये चीजें
वहीं हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेंटिंग के लिए बनने वाला लकड़ी का बॉक्स, कांच के डिजाइनर ग्लास, डिजाइनर आईना और हाथों से बनाए गए लैंप को 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है।
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