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जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं पेनल्टी पर 31 मई तक एक मुश्त जमा करने पर शत -प्रतिशत छूट

100% rebate on interest and penalty on outstanding amount on water charge charges on lump sum deposit by 31st May - Jaipur News in Hindi

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बकायादारों को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में आगामी 31 मई 2024 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि कई वर्षों से पानी का बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से संबल मिलेगा। उन्होंने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने पर उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। ब्याज एवं शास्ति में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति पर ही लागू होगा। बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर छूट का लाभ मिलेगा।

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Web Title-100% rebate on interest and penalty on outstanding amount on water charge charges on lump sum deposit by 31st May
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