जयपुर। गौवंश की हत्या करने के मामले में महानगर की एडीजे कोर्ट-12 ने तीन मुलजिमों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त अमजद कुरैशी, फिरोज और फै़स़ल ने वर्ष 2014 में गाय की छह माह की बछड़ी की हत्या की थी। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दस-दस साल की कैद के अलावा बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा भी दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्तों के कार्य से साम्प्रदायिक एकता को खतरा पैदा हो सकता था। ऐसे में उनके अपराध को लेकर नरमी नहीं बरती जा सकती है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि जगदीश मीणा ने वर्ष 2014 में रामगंज थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गलता रोड पर निवास करता है। परिवादी ने अपने घर के बाहर छह माह की बछड़ी को बांधा था। लेकिन रात को बछड़ी को अभियुक्त ले गए और उसका वध कर दिया। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 7 मई 2014 को तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मांस, खाल और छुरा बरामद किया था।
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