जयपुर। राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 तथा राजस्थान पुलिस (संशोधत) अध्यादेश, 2020 के प्रावधान के अनुसार प्रदेश के समस्त गांवों में ग्राम रक्षक सूचिबद्ध किए जा रहे है। अब तक 33 हजार 795 ग्राम रक्षक बनाए जा चुके है। शेष गांवों में ग्राम रक्षक सूचिबद्ध करने के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि बढाकर 10 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गयी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्राम रक्षक अवैतनिक स्वयंसेवक के रूप में 2 वर्ष के लिए सूचिबद्ध किए जाएगे। इसके लिए 40 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु के स्थानीय ग्रामवासी अपने स्थानीय थाने से आवेदन पत्र प्राप्त कर स्थानीय थाने में ही 10 अक्टूबर 2020 तक जमा करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण राजस्थान पुलिस की अधिकृत वेवसाईट पर अथवा स्थानीय जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
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