जयपुर। राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में एसओजी ने गिरफ्तार आरोपित अशोक सिंह चौहान और भरत मोलानी के वॉइस सैंपल के लिए न्यायालय को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय के आदेश देने के बाद भी दोनों आरोपियों ने वॉइस सैंपल देने से इंकार कर दिया। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि कोर्ट ने वॉइस सैंपल लेने के आदेश दे दिए थे। दोनों आरोपी अशोक सिंह चौहान व भरत मोलानी का वॉइस सैंपल लेना था, लेकिन दोनों आरोपियों ने आवाज के नूमने देने से मना कर दिया। कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय में दूबारा वॉइस सैंपल लेने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया जाएगा। मामले में पकड़े संजय जैन को न्यायालय में पेश कर एसओजी की ओर से आठ दिन का रिमाण्ड मांगा गया था। जिसके बाद न्यायालय ने चार दिन की रिमाण्ड अवधि पर आरोपी संजय जैन को सौंपा है। संजय जैन से पूछताछ कर कई अहम सबूत एसओजी जुटा सकती है।
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