हनुमानगढ़। जिले में मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण में अनियमितताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टीम सख्त कार्रवाईयां कर रही है। टीम ने 18 से अधिक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 2 दिन से लेकर 30 दिन की अवधि के लिए निलम्बित किए हैं।
एडीसी अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि फर्म मैसर्स वंदना मेडिकल स्टोर, फर्म मैसर्स के. के मेडिकोज, फर्म मैसर्स बालाजी मेडिकोज, फर्म मैसर्स मीत मेडिकल, फर्म मैसर्स चंचल मेडिकल स्टोर, फर्म मैसर्स दिव्या मेडिकल स्टोर, फर्म मैसर्स गरीब नवाज मेडिकल स्टोर, फर्म मैसर्स एस.पी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 2 दिन की अवधि से लेकर 10 दिन की अवधि तक के लिए निलंबित किए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि फर्म मैसर्स गॉडवेल लाइफ साईंसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्म मैसर्स जय अम्बे मेडिकोज, फर्म मैसर्स गुरूकृपा मेडिकोज, फर्म मैसर्स न्यू शुभम मेडिकोज, फर्म मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर, फर्म मैसर्स मनन मेडिकोज, फर्म मैसर्स श्री श्याम मेडिकल स्टोर, फर्म मैसर्स न्यू गणपति मेडिकोज, फर्म मैसर्स रोहित मेडिकोज, फर्म मैसर्स मिढ्ढा मेडिकोज के लाइसेंस 2 दिन से 30 दिन अवधि के लिए निलम्बित किए गए हैं। वहीं, फर्म मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है।
खुदरा लाइसेंसी फर्मों के फार्मसिस्टों विकास पंजीकरण संख्या 46285, बंसीलाल पंजीकरण संख्या 34766, इशु गोयल पंजीकरण संख्या 25151, सुनीता सहारण संख्या 37248, ममता शर्मा संख्या 15576, सुनील कुमार संख्या 46313 के विरूद्व भी कार्यवाही के लिए प्रकरण राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में भेजे गए हैं।
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