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खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि बढ़ी : गैर-ऋणी किसान 14 अगस्त तक करवा सकेंगे बीमा

Last date for insurance of Kharif crops extended: Non-loanee farmers can get insurance till August 14 - Hanumangarh News in Hindi

हनुमानगढ़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। पहले फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर अब गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त, 2025 और ऋणी किसानों के लिए 30 अगस्त, 2025 कर दिया है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. प्रमोद यादव ने बताया कि यह निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रह सकें। उन्होंने हनुमानगढ़ जिले के सभी किसानों से अपील की कि वे इस विस्तारित समयसीमा के भीतर अपनी बोई हुई फसल का बीमा जरूर करवाएं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। किसान फसल बीमा करवाने के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, बैंक या अधिकृत बीमा एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। बीमा कराने के लिए उन्हें आधार कार्ड, भूमि का विवरण और बोई गई फसल की जानकारी देनी होगी।

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Web Title-Last date for insurance of Kharif crops extended: Non-loanee farmers can get insurance till August 14
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