हनुमानगढ़। नशे के रूप में उपयोग होने वाली औषधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने विभिन्न फर्मों का औचक निरीक्षण किया। इसमें नशे से संबंधित एवं अन्य अनियमितताओं के चलते 23 मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस निश्चित समयावधि के लिए निलम्बित किए गए हैं।
लाइसेंसिंग अथॉरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और जिला कलेक्टर काना राम के निर्देशन में टीम सख्त कार्रवाई कर रही है। इनमें, फर्म मैसर्स गोदारा मेडिकल स्टोर वीपीओ थालड़का, फर्म मैसर्स दुर्गा मेडिकोज झाम्बर, फर्म मैसर्स जे.एच मेडिकोज गुरूद्वारा रोड फतेहगढ़, फर्म मैसर्स एकम मेडिकल एंड प्रोविजन स्टोर डबलीवास, फर्म मैसर्स गोदारा मेडिकल स्टोर चौहिलांवाली, फर्म मैसर्स सूर्य मेडिकल स्टोर सरदार षहर रोड रावतसर, फर्म मैसर्स श्री श्याम मेडिकोज वार्ड नंबर 6 रामसरा नारायण, फर्म मैसर्स थिंद मेडिकोज गांव ढ़ालिया, फर्म मैसर्स श्री बालाजी मेडिकल स्टोर खेदासरी, फर्म मैसर्स शर्मा मेडिकोज शेरड़ा, फर्म मैसर्स हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता हाॅलसेल भंडार के लाइसेंस निलम्बित किए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
साथ ही, फर्म मैसर्स झलक मेडिकल स्टोर धोलीपाल, फर्म मैसर्स जीवण मेडिकोज जनरल मार्केट टाउन, फर्म मैसर्स महावीर मेडिकल स्टोर नोहर, फर्म मैसर्स मां करणी मेडिकल स्टोर मेडिकल स्टोर, फर्म मैसर्स श्री भवानी मेडिकल स्टोर निनाण, फर्म मैसर्स सत्यम मेडिकल स्टोर गांव अमरपुरा, फर्म मैसर्स साहिब मेडिकोज नायक मौहल्ला, फर्म मैसर्स भव्या मेडिकोज नोहर, फर्म मैसर्स एसपी मेडिकल एजेंसी, फर्म मैसर्स श्री गणेश मेडिकल स्टोर और फर्म मैसर्स ढिल्लो मेडिकल स्टोर गांव ढ़ाणीलाल खां नोहर आदि को अलग-अलग समयावधि के निलम्बित किया गया है। इनकी समयावधि 2 से 30 दिन के लिए है।
मित्तल ने बताया कि खुदरा लाइसेंसी फर्मों के फार्मसिस्ट हंसराज गोदारा संख्या 31805, कृष्ण कुमार संख्या 23579, संजय कंदोई संख्या 13484, प्रमोद कुमार बिश्नोई संख्या 44238, मांगीलाल संख्या 24068, गुरेंद्र सिंह संख्या 30659 के विरूद्ध कार्यवाही के लिए राजस्थान फार्मेसी काउसिंल को प्रकरण भेजे गए हैं।
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