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विकसित भारत जी राम जी का ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहा प्रचार प्रसार

Promotion of Vikasit Bharat Ji Ram Ji is being carried out at the Gram Panchayat level - Dungarpur News in Hindi

डूंगरपुर। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर आमजन में जागरूकता के लिए विभाग के निर्देशानुसार जिला ,ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 26 जनवरी से 8 मार्च तक चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को नए कानूनी प्रावधानों, रोजगार गारंटी, पारदर्शी मजदूरी भुगतान और विकेन्द्रीकृत पंचायत प्लानिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के बारे में जानकारी दी जा रही है। कानूनी प्रावधानों और फायदों को जन-जन तक पहुंचाने और उनके अधिकारों से रूबरू कराने के लिए अहिंसा से अधिकार थीम आधारित गतिविधियाँ चौथे सप्ताह सोमवार से 22 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि संवैधानिक मूल्यों से जुड़े रोजगार के अधिकारों की समझ, समुदाय में गांधीजी के सकारात्मक उद्धरणों के साथ रोजगार अधिकार, जागरूकता यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में ब्लॉक स्तर पर मेट रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। चिखली विकास अधिकारी जयेश पाटीदार एवं जिला समन्वयक आईईसी महेश जोशी ने भचडिया खास कलस्टर में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि अब एक वित्तीय वर्ष में 100 की जगह 125 दिवस का रोजगार का प्रावधान हे साथ ही अधिनियम के प्रमुख प्रावधान को विस्तार से बताते हुए मेट रिफ्रेशर प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। मेट रिफ्रेशर प्रशिक्षण में सरपंच देवेंद्र डामोर, अतिरिक्त विकास अधिकारी पोपटलाल कटारा,सहायक विकास अधिकारी वीर सिंह गुदा, कनिष्ठ अभियंता निखिल चौबीसा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक विक्रम बगडिया, मनोज कुमार, दीपक के साथ भचडिया खास चिखली,सालेडा, साकोदरा। धनगांव, उद्दडि़या, गुंडलारा, के मेट ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल रैगर भी उपस्थित रहे।डूंगरपुर । विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर आमजन में जागरूकता के लिए विभाग के निर्देशानुसार जिला ,ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 26 जनवरी से 8 मार्च तक चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को नए कानूनी प्रावधानों, रोजगार गारंटी, पारदर्शी मजदूरी भुगतान और विकेन्द्रीकृत पंचायत प्लानिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के बारे में जानकारी दी जा रही है। कानूनी प्रावधानों और फायदों को जन-जन तक पहुंचाने और उनके अधिकारों से रूबरू कराने के लिए अहिंसा से अधिकार थीम आधारित गतिविधियाँ चौथे सप्ताह सोमवार से 22 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि संवैधानिक मूल्यों से जुड़े रोजगार के अधिकारों की समझ, समुदाय में गांधीजी के सकारात्मक उद्धरणों के साथ रोजगार अधिकार, जागरूकता यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में ब्लॉक स्तर पर मेट रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। चिखली विकास अधिकारी जयेश पाटीदार एवं जिला समन्वयक आईईसी महेश जोशी ने भचडिया खास कलस्टर में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि अब एक वित्तीय वर्ष में 100 की जगह 125 दिवस का रोजगार का प्रावधान हे साथ ही अधिनियम के प्रमुख प्रावधान को विस्तार से बताते हुए मेट रिफ्रेशर प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। मेट रिफ्रेशर प्रशिक्षण में सरपंच देवेंद्र डामोर, अतिरिक्त विकास अधिकारी पोपटलाल कटारा,सहायक विकास अधिकारी वीर सिंह गुदा, कनिष्ठ अभियंता निखिल चौबीसा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक विक्रम बगडिया, मनोज कुमार, दीपक के साथ भचडिया खास चिखली,सालेडा, साकोदरा। धनगांव, उद्दडि़या, गुंडलारा, के मेट ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल रैगर भी उपस्थित रहे।

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