डूंगरपुर। जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का किडनैप कर रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को जंगल में ले जाकर कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि आरोपी हरीश उर्फ हरिराम (21) निवासी छैला खेरवाड़ा फला कंडूला पर एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ कई बार रेप करने का आरोप था। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 12 अप्रैल 2021 को नाबालिग पीड़िता ने सदर थाना पुलिस में अपने बयान दर्ज करवाए थे। इनके मुताबिक वो आरोपी को पहचानती थी। आरोपी ने फोन कर उसे जंगल में बुलाया। रात को उसे एक मंदिर में रखा और खेत में उसके साथ गंदा काम किया। वो नाबालिग को डरा धमकाकर कई बार इसको दोहराता रहा। एक दिन पीड़िता ने अपनी मां को आप बीती सुनाई, तबीयत खराब होने पर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। नाबालिग के बयान और पेश सबूतों के आधार पर आरोप साबित हो गया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1 लाख 50 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को प्रतिकर दिलाने की भी मांग की है।
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