डूंगरपुर। जिले में दीपावली के त्योहार पर स्थायी एवं अस्थायी पटाखा अनुज्ञाधारी आमजन को पटाखा विक्रय करेंगे। उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देशों की पालना के लिए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिला व उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार और थानाधिकारी का संयुक्त दल गठित किया गया है।
संयुक्त दल को अनुज्ञाधारियों की दुकानों की जांच कर बिना लाईसेन्स के पटाखों व आतिशबाजी का व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर सिंह ने बताया कि पटाखों एवं आतिशबाजी से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 728/2015 के संबंध में पारित निर्णय, विस्फोटक नियम एवं राज्य सरकार के आदेश की पालना में पटाखों व आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्कैन की जा सकने वाली ग्रीन आतिशबाजी व पटाखों का ही व्यवसाय अनुमत किया जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने की मुलाकात
प्रियंका गांधी ने अमित शाह से की मुलाकात, वायनाड के लिए वित्तीय सहायता की मांग
राहुल और प्रियंका गांधी निषेधाज्ञा तोड़ने के लिए आतुर हैं : दिनेश प्रताप सिंह
Daily Horoscope