जयपुर/धौलपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी शुचि त्यागी ने बताया कि 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाता को अपना मतदाता परिचय पत्र मतदान केन्द्र में ले जाना होगा। इसके अतिरिक्त विशेष मामलों में निर्धारित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक दिखाने पर भी मतदान किया जा सकेगा। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार फोटो पहचान पत्र के डाटाबेस से प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची तैयार कर मतदान के पहले वितरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा निर्वाचन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर निर्वाचकों को मत डालने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वोटर जो किसी कारणवश फोटोयुक्त वोटर आईडी प्रस्तुत नहीं कर पाएंंगे, उन्हें अपनी पहचान के लिए निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करनी होगी। इन उद्देश्य से सभी निर्वाचक जिनके फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची वितरित कर दी गई है।
वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज को अनुमति केवल उन निर्वाचकों के लिए होगी, जिनकी फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं या जिनकी फोटो मिलान नहीं होता है। उनको अपनी पहचान दर्शाने के लिए कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जिनमें पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर इकाइयों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कार्मिक को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड एवं फोटो सहित पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा अप्रवासी भारतीय जो पार्सपोर्ट के आधार पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हुए हैं को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा और किसी अन्य पहचान दस्तावेज से नहीं।
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