• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

ट्रांसपोर्टर मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम में पंजीयन कराएं - गौरव यादव

Transporters should register under Motor Transport Workers Act - Gaurav Yadav - Dholpur News in Hindi

धौलपुर, । मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम को लेकर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अभियान में श्रम विभाग, मोटर ट्रांसपोर्टर, ईमित्र संचालक की संयुक्त संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें उपस्थित ट्रांसपोर्टरों को संबोधित करते हुए जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम में सभी ट्रांसपोर्टर को अपने वर्कर्स का पंजीयन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मोटर परिवहन श्रम अधिनियम में पंजीयन करने के लिए आदेशित किया गया है।

उन्होंने कहा कि पंजीयन के माध्यम से सरकार द्वारा जानकारी मांगे जाने पर तत्काल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी और सभी वर्कर्स का ऑनलाइन डाटा उपलब्ध रहेगा। जिससे भविष्य में उनके प्रति योजनाओं का वर्कर्स को सीधा लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत सभी ट्रांसपोर्टर को अपने वर्कर्स का पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, स्टेशन स्टाफ, लाइन चेकिंग स्टाफ, बुकिंग क्लर्क कैश क्लर्क, डिपो क्लर्क के साथ चौकीदार का भी पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट से जुड़े वर्कर्स एक दिन में अधिकतम 8 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे ही काम करा सकेंगे। प्रत्येक सप्ताह दिवस में एक अवकाश अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मोटर ट्रांसपोर्टर एसएसओ आईडी के माध्यम से एलडीएमएस पर लॉगिन करके मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 में अपना पंजीयन कर सकते हैं जिसमें कुल वर्कर्स की संख्या लिखना अनिवार्य है। इस अवसर पर ट्रांसपोर्टर ने भी वर्कर्स के प्रति अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा सहित जिले के विभिन्न भागों से उपस्थित ट्रांसपोर्टर प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Transporters should register under Motor Transport Workers Act - Gaurav Yadav
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: gaurav yadav, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, dholpur news, dholpur news in hindi, real time dholpur city news, real time news, dholpur news khas khabar, dholpur news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved