• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

बिना लाईसेंस ग्रीन आतिशबाजी सामग्री विक्रय करने पर होगी कठोर कार्यवाही

Strict action will be taken against selling green fireworks without license - Dholpur News in Hindi

धौलपुर। दीपावली के त्यौहार पर ग्रीन आतिशबाजी सामग्री विक्रेताओं को अस्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग्रीन आतिशबाजी सामग्री के विक्रय हेतु खुला सार्वजनिक स्थान चिन्हित किया जाकर विक्रेताओं को खाली भूखण्डों पर 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किये जाकर अनुमोदन हेतु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर को भेजे जायेंगे। चिन्हित किये गये स्थान पर पानी प्रकाश एवं सफाई की व्यवस्था संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत से कराई जायेगी।
व्यवस्थाओं के एवज में संबंधित अस्थाई लाइसेंस धारक से एक निश्चित शुल्क 600 रुपये लिया जायेगा। दीपावली के त्यौहार पर बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखों की बिक्री नहीं करें यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के बाजार में या अन्य कहीं आतिशबाजी सामग्री, पटाखा विक्रय करता हुआ पाया जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Strict action will be taken against selling green fireworks without license
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: dholpur, temporary license, green fireworks, diwali, application form, subdivision magistrate, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, dholpur news, dholpur news in hindi, real time dholpur city news, real time news, dholpur news khas khabar, dholpur news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved