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छह साल पुराने मामले में आरोपी को पांच साल की सजा

Five-year sentence in six-year-old case - Dholpur News in Hindi

धौलपुर। जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2010 के बाड़ी थाना क्षेत्र के हथियापोर मोहल्ले में घर में घुसकर मारपीट करने और महिला को सीढिय़ों से घसीटकर छत पर ले जाकर सडक़ पर फेंकने के संगीन मामले में फैसला सुनाते हुए घटना के मुख्य आरोपी अजगर उर्फ मनोज ठाकुर को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक शेलेन्द्र सिंह मथुरिया ने बताया की थाना क्षेत्र के हथियापोर मोहल्ले में 8 जुलाई, 2010 को घर पर बैठे सुदर्शन और उसके परिजनों पर पड़ोस के मोहल्ले के रहने वाले आरोपी अजगर उर्फ मनोज ठाकुर ने हमला किया था और महिला को मारने की नीयत से छत से फेंका था। मामला बाड़ी कस्बे में काफी समय तक चर्चित रहा था। इसे लेकर पीडि़त सुदर्शन की तहरीर पर बाड़ी पुलिस ने आरोपी अजगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, वहां से वह जमानत पर था। मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था।

मामले में न्यायाधीश जितेंद्र गुलिया ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अजगर को धारा 307 में तो संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया, लेकिन धारा 452, 323 और 325 में दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ में दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी अजगर को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर धौलपुर जेल भेज दिया है।

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Web Title-Five-year sentence in six-year-old case
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